रायपुर 26 दिसम्बर।नगर पालिक निगमों के महापौर तथा अध्यक्ष (स्पीकर) के निर्वाचन के लिए जिलों के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को पीठासीन प्राधिकारी प्राधिकृत किया गया है।
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए महापौर तथा अध्यक्ष का निर्वाचन नियम 1998 (यथा संशोधित 2019) के तहत इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए हैं।