
रायपुर 26 दिसम्बर।नगर निगमों के महापौर तथा अध्यक्ष (स्पीकर) के निर्वाचन के लिए निर्वाचन परिणाम अधिसूचना की तारीख से 15 दिन के भीतर निर्वाचित पार्षदों का सम्मेलन बुलाने के लिए प्रदेश के सभी कलेक्टरों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को परिपत्र जारी किया गया है।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आज जारी परिपत्र में कहा गया है कि नगर पालिका निगमों के प्रथम सम्मेलन में वही पार्षद उपस्थित होकर कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, जो छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 17(ख) के अनुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान हस्ताक्षर कर शपथ ले चुके हों। सम्मेलन के 7 दिन पूर्व प्रत्येक निर्वाचित पार्षद को सम्मेलन के लिए सूचना पत्र भेजा जाए।
परिपत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पूर्व नगरपालिक निगम के कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व (5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के पहले) अर्थात विगत निर्वाचन प्रथम सम्मेलन के दिनांक से पूर्व ही वर्तमान में प्रथम सम्मेलन का आयोजन किया जाना संवैधानिक बाध्यता है। तदनुसार सम्मेलन के लिए समय अनुसूची एवं कार्यक्रम नियत किया जाए। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सम्मेलन की अध्यक्षता की जाए।
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