रायपुर 15 जनवरी।छत्तीसगढ़ के राजस्व सचिव सुबोध सिंह ने राजस्व कार्यालयों में लंबित नामांतरण प्रकरणों को निर्धारित समयावधि में निपटाने के निर्देश दिए हैं।
राजस्व सचिव श्री सिंह ने निर्देश दिया है कि पंजीयन कार्यालयों से भूमि अंतरण की आनलाईन सूचना प्राप्त होते ही नामांतरण हेतु हित अर्जन करने वाले व्यक्ति से आवेदन का इंतजार नहीं करते हुए नामांतरण की कार्यवाही तत्काल प्रारंभ करने कहा गया है।हल्का पटवारी के द्वारा पंजीयन कार्यालय से प्रत्येक शुक्रवार को प्राप्त सभी सूचनाओं को नामांतरण पंजी में दर्ज कर संबंधित राजस्व अधिकारी के समक्ष पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होने कहा कि नामांतरण पंजी में प्रकरण प्रस्तुत होने पर राजस्व अधिकारी के द्वारा विधिवत वर्तमान और प्रस्तावित भूमि स्वामी को सूचना जारी करते हुए दावा आपत्ति प्राप्त करने के लिए इश्तेहार प्रकाशन कराना होगा। इश्तेहार में वर्णित की जाने वाली तिथि एवं स्थान पर राजस्व अधिकारी के द्वारा संबंधित पक्षकारों की सुनवाई के बाद यदि कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने पर उसी तिथि को ही नामांतरण पंजी को प्रमाणित करना होगा।