नई दिल्ली 20 जनवरी।दिल्ली की एक अदालत ने मुजफ्फरपुर आश्रयगृह मामले में कई नाबालिग लड़कियों के शारीरिक उत्पीड़न और यौनशोषण के लिए ब्रजेश ठाकुर और 18 अन्य को दोषी ठहराया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ ने ठाकुर को पॉक्सो कानून के तहत सामूहिक दुष्कर्म के लिए दोषी ठहराया। बृजेश ठाकुर इस आश्रयगृह का संचालक था। अदालत ने एक आरोपी को दोषमुक्त भी किया।
अदालत ने सजा के बारे में दलीलों की सुनवाई 28 जनवरी तय की है।