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जोगी के जाति मामले में उच्च न्यायलय ने निर्णय सुरक्षित रखा

बिलासपुर 07 फरवरी।छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय ने पूर्व मुख्यममत्री अजीत जोगी की जाति के मामले को लेकर नन्द कुमार साय एवं संतकुमार नेताम द्वारा पेश याचिका पर सुनवाई पूरी कर को निर्णय के लिए सुरक्षित रखा है।

नन्द कुमार साय, संतकुमार नेताम एवं तत्कालीन महाधिवक्ता ने 2013 में अजीत जोगी की जाति को लेकर हाई कोर्ट में कॉलेजियम याचिका दाखिल की। याचिका में कहा गया था कि जोगी आदिवासी नही सतनामी है। इस पर कोर्ट ने जोगी को नोटिस जारी किया था। सितम्बर 2013 में तत्कालीन महाधिवक्ता ने यह कहते हुए याचिका वापस ली की जोगी की जाति मामले में सरकार ने नया आदेश जारी किया है। इसके बाद याचिका डिफाल्ट में जाने के कारण सुनवाई हेतु नही लगी।

सात वर्ष बाद याचिकाकर्ताओं की ओर से मामले में सुनवाई करने के लिये आवेदन दिया गया। इस पर मामले को जस्टिस आर सी एस सामन्त की कोर्ट में सुनवाई के लिए रखा गया। बहस के दौरान याचिकाकर्ता की अधिवक्ता रक्षा अवस्थी ने कोर्ट में कहा कि तत्कालीन ए जी ने शासन का आदेश होने की बात कहते हुए मामले को वापस लिया है। यदि शासन का कोई आदेश है तो उसे पेश करने की मांग की गई।

वर्तमान महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि जोगी के जाति मामले में शासन का कोई आदेश उनके कार्यालय में नही है।अदालत ने सभी पक्षो को सुनने के बाद मामले को निर्णय के लिये सुरक्षित किया है।