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उच्चतम न्यायालय ने सीएए पर रोक लगाने से किया फिलहाल इंकार

नई दिल्ली 22 जनवरी।उच्चतम न्यायालय ने आज नागरिकता संशोधन अधिनियम(सीएए)पर रोक लगाने से फिलहाल इंकार करते हुए केन्द्र सरकार से इस बारे में चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।

प्रधान न्यायाधीश एस.ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई करते हुए इस बारे में उच्च न्यायालयों में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई पर रोक लगा दी है।अदालत ने यह मामला संविधान पीठ को सौपा जा सकता है।इस पर रोक के बारे में बाद में सुनवाई की जायेंगी।

इस सिलसिले में लगभग 143 याचिकाएं दाखिल की गई है।इनमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और कांग्रेस नेता जयराम रमेश की याचिकाएं भी शामिल है। कुछ याचिकाओं में दस जनवरी से लागू अधिनियम के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की गई है।अदालत ने असम एवं त्रिपुरा के मामलो को अलग भी करने का निर्देश दिया है।

 

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