बिलासपुर13 अप्रैल।छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा लॉक डाउन के दौरान शराब दुकान खोलने के लिए नियम प्रक्रिया तय करने के लिए गठित कमेटी को आज निरस्त कर दिया।
न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा और प्रशांत मिश्रा और जस्टिस गौतम भादुड़ी की डबल बेंच ने आज इस बारे में दाखिल जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के लॉकडाउन के समय मे शराब नही बेचने के आदेश को आधार मानते हुए दिए निर्णय में कहा कि इसके बाद बेवरेज कारपोरेशन द्वारा गठित कमेटी का कोई औचित्य नही रह जाता।
अदालत ने इसके साथ ही याचिका निराकृत कर दी।