
नई दिल्ली 15 अप्रैल।केंद्र ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की अवधि तीन मई तक बढ़ाने के मद्देनजर नए दिशानिर्देश अधिसूचित कर दिए है।
जनता की कठिनाई कम करने के लिए कुछ और गतिविधियों की अनुमति दी गई है। यह अनुमति ऐसे क्षेत्रों में 20 अप्रैल से लागू होगी जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा घोषित कंटेन्मेन्ट जोन से बाहर होंगे। दो चालकों और एक हेल्पर के साथ सभी ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों के आवगमन की अनुमति होगी। चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
बिजली मैकेनिक, आईटी रिटर्न भरने में मदद करने वालों, प्लंबर, मोटर मैकेनिक और बढ़ई जैसे स्वरोजगार में लगे लोगों की सेवाओं को बड़ी छूट दी गई है।ऐसे लोग कंटेन्मेन्ट जोन से बाहर के सभी क्षेत्रों में सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे।मनरेगा कार्य के लिए सामाजिक दूरी बनाये रखने और मास्क पहनने के नियम का सख्ती से पालन करने के साथ अनुमति दी गई है। केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर बिजली, निर्माण, संप्रेषण और वितरण का कार्य जारी रहेगा। माल परिवहन के लिए बंदरगाहों और कंटेनर डिपो के कार्य भी किये जा सकेंगे।
प्रसारण, डीटीएच और केबल सेवाओं सहित प्रिंट और इलैंक्ट्रोनिक मीडिया भी कार्य करता रहेगा। आवासीय परिसरों और कार्यालयों के लिए सभी निजी सुरक्षा एजेंसियों को भी काम करने की अनुमति दी गई है।कोविड-19 महामारी के कारण फंसे पर्यटकों और लोगों को सेवाएं दे रहे तथा मेडिकल और आपातकालीन सेवा दे रहे कर्मचारियों के लिए होटल, होमस्टे, लॉज और मोटल काम करते रहेंगे।
केंद्र सरकार, उसके स्वायत्त और सहयोगी निकायों के सभी कार्यालय खुले रहेंगे। पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन विभाग और आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन, जेल और नगर निगम सेवाएं बिना किसी बाधा के काम करेंगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य सभी विभाग सीमित संख्या में कर्मचारियों के साथ काम करेंगे।
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