रायपुर, 28 अप्रैल। लाकडाउन के जारी रहने के चलते छत्तीसगढ़ में शऱाब की दुकानें एवं पंजीयन कार्यालय को 03 मई तक बंद रहेंगी।
वाणिज्यिक कर (आबकारी ) विभाग द्वारा आज जारी आदेश के अनुसार राज्य की सभी देशी-विदेशी मदिरा दुकानें, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन के रायपुर, बिलासपुर स्थित गोदामों सहित सभी जिलों में स्थित देशी मदिरा के मद्य भण्डागार आगामी 03 मई तक बंद रहेंगे।साथ ही सभी रेस्टोरेंट- होटल बार और समस्त एफ.एल. 4/4 क क्लब को भी 03 मई तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।पूर्व में 28 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए थे।
इसके साथ ही आगामी 03 मई तक राज्य के सभी पंजीयन कार्यालय को बंद रखने के आदेश जारी किए गए है।