रायपुर 01 मई।छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों से आऩे वाले लोगो को एन्ट्री पाइंट पर उनके प्रवास की जानकारी और स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही आने की अनुमति मिलेगी।
मुख्य सचिव आर.पी.मण्डल ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और नगर निगम आयुक्तों तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश जारी किया है।उन्होंने शासन के निर्देशों एवं आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर यथास्थिति धारा 188 भारतीय दंड संहिता 1860 तथा धारा 51 से 60 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों अनुसार कड़ी कार्यवाही करने का भई निर्देश दिया है।
मुख्य सचिव ने कहा है कि अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो सकते हैं, जिनमें स्थानीय समुदाय में कोरोना वायरस का संक्रमण निश्चित रूप से फैल सकता है। क्वारेंटीन का पालन नही करने से फैले संक्रमण पर काबू पाना अत्यंत कठिन होगा। इसलिए सभी ग्राम पंचायतों-नगरीय निकायों में अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों की जानकारी देने के लिए आए हुए व्यक्तियों, उनके परिजनों एवं जन साधारण को प्रोत्साहित किया जाए। इसमें स्थानीय निकायों का सहयोग लिया जाए।