नई दिल्ली 01 मई।उच्चतम न्यायालय ने पालघर भीड़ हिंसा के मामले की जांच पर रोक लगाने से आज इंकार कर दिया।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण और संजीव खन्ना की पीठ ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार से स्थिति रिपोर्ट मांगी है।इस याचिका में अदालत की निगरानी में इस घटना की जांच कराने या सीबीआई को यह मामला सौंपने की मांग की गई थी। याचिका में दो साधुओं की भीड़ द्वारा हत्या के मामले में पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया गया है।
मौजूदा जांच पर रोक लगाने से इंकार करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि याचिका की प्रति महाराष्ट्र सरकार को दी जाए। अब इस याचिका पर चार सप्ताह बाद सुनवाई होगी।