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उच्चतम न्यायालय ने पुरी में भगवान जगन्नाथ रथयात्रा की दी अनुमति

नई दिल्ली 22 जून।उच्‍चतम न्‍यायालय ने कुछ प्रतिबंधों के साथ कल से ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्‍नाथ रथयात्रा की अनुमति दे दी।

प्रधान न्‍यायधीश न्‍यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े,न्‍यायमूर्ति दिनेश माहेश्‍वरी और ए एस बोपन्‍ना की पीठ ने आज इस बारे में दायर पुनर्विचार याचिका की सुनवाई करते कहा कि वह रीति-रिवाज का सूक्ष्‍म प्रबंधन नहीं कर सकता और इसलिए इस मुद्दे से कैसे निपटा जाए,यह राज्‍य सरकार, केंद्र और मंदिर प्रबंधन पर छोड़ा जाता है।

न्‍यायालय ने कहा कि स्‍वास्‍थ्‍य के मुद्दे से कोई समझौता किए बिना मंदिर समिति,राज्‍य और केन्‍द्र सरकार के समन्‍वय से रथ यात्रा आयोजित की जाएगी।न्‍यायालय ने कहा कि हालात बेकाबू होने पर ओडिशा सरकार यात्रा या सम्‍बधित समारोहों को रोक सकती है।

उच्‍चतम न्‍यायालय ने 18 जून को कहा था कि यह जनता के स्‍वास्‍थ्‍य और नागरिकों की सुरक्षा के हित में है कि इस वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण पुरी रथयात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती।