नई दिल्ली 11 जुलाई।भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण(आईआरडीएआई) ने 30 सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को लघु अवधि की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी कोरोना कवच शुरू करने की अनुमति दे दी है। इस पॉलिसी में कोरोना वायरस बीमारी पर चिकित्सा व्यय का भुगतान शामिल होगा।
प्राधिकरण ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि कोविड से संबंधित विशेष पॉलिसी में लोगों की स्वास्थ्य बीमा की मूल आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा और सभी बीमा कंपनियां एक समान पॉलिसी देंगी। इस पॉलिसी में बीमा की राशि 50 हजार से पांच लाख रूपये के बीच रखी गई है। 18 से 65 वर्ष की आयु के लोग ये पॉलिसी ले सकते हैं। कोरोना कवच पॉलिसी स्वयं के लिए, पति / पत्नी, माता-पिता, सास-ससुर और 25 वर्ष तक के आश्रित बच्चों के लिए ली जा सकती है।
आई.आर.डी.ए.आई. के अऩुसार यह पॉलिसी अस्पताल में भर्ती के दौरान कोविड के कारण विकसित हुईं अन्य बीमारियों के लिए भी रहेगी।किसी चिकित्सक की सलाह पर 14 दिन की अवधि के लिए घरों में ही इलाज पर होने वाला खर्च भी इस पॉलिसी के दायरे में होगा।