Saturday , April 27 2024
Home / MainSlide / सोना तस्करी मामले में दो अभियुक्तों को एनआईए की हिरासत में देने के आदेश

सोना तस्करी मामले में दो अभियुक्तों को एनआईए की हिरासत में देने के आदेश

तिरूवंतपुरम 13 जुलाई।केरल के कोच्चि में राष्‍ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने केरल सोना तस्‍करी मामले के मुख्‍य अभियुक्‍तों स्‍वप्‍ना सुरेश और संदीप नायर को 21 जुलाई तक आठ दिन की एनआईए की हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

एनआईए ने अदालत को बताया कि आरोपियों ने अपने अपराध के दौरान संयुक्‍त अरब अमारात के दूतावास की मोहर और प्रतीक चिन्‍ह की नकल का इस्‍तेमाल किया तथा तस्‍करी के सोने के आभूषणों के लिए नहीं बल्कि आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया था। यह गिरोह  2019 से सोने की तस्‍करी में लिप्‍त था। एनआईए ने गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून 2019 के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। एफआईआर में सरिथ पी. एस., स्‍वप्‍ना सुरेश, फाजिल फरीद और संदीप नायर को आरोपी बनाया गया है।

कल अदालत में स्‍वप्‍ना सुरेश ओर संदीप नायर को न्‍यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। इन आरोपियों को एनआईए ने शनिवार को बेंगलुरू में हिरासत में लिया था।