
रायपुर 14 जुलाई।छत्तीसगढ़ सरकार ने भी छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम(सीजीएफएस) के तहत जारी राशनकार्डों (एपीएल श्रेणी को छोड़कर) पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम(एनएफएसए) के राशनकार्ड के समान ही पांच किलोग्राम चावल प्रति व्यक्ति प्रति माह नवंबर तक निःशुल्क वितरण किए जाने का निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस संबंध में प्रति व्यक्ति/कार्ड, प्रतिमाह कुल खाद्यान्न की अधिकतम पात्रता सीजीएफएस और एनएफएसए के तहत जारी किए गए खाद्यान्न की अधिकतम पात्रता के बराबर होगी।
बैठक में छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी राशनकार्डो (एपीएल कार्डो का छोड़कर) पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राशनकार्डो के समान ही एक किलो चना प्रति कार्ड प्रतिमाह जुलाई से नवंबर तक निःशुल्क वितरण करने का निर्णय लिया गया।
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