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छत्तीसगढ़ में अब पीवीसी और क्लोरीन युक्त प्लास्टिक भी प्रतिबंधित

रायपुर 06अक्टूबर।छत्तीसगढ़ सरकार ने अब अल्पजीवन पालीविनायल क्लोरीन (पीवीसी) और क्लोरीन युक्त प्लास्टिक तथा खान-पान के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक की वस्तुएं (कप, ग्लास, प्लेट, बाउल एवं चम्मच) को भी शामिल करते हुए इन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।

राज्य में प्लास्टिक की थैलियों (कैरी बैग्स) पर दिसम्बर 14 से ही प्रतिबंध है।नए आदेश में  दायरे में इस प्रकार की प्लास्टिक जनित वस्तुओं के निर्माण, भण्डारण, आयात, विक्रय, परिवहन और उपयोग पर भी राज्य सरकार ने पाबंदी लगा दी है।

आवास और पर्यावरण विभाग द्वारा इस बारे में जारी अधिसूचना के अनुसार प्लास्टिक कैरी बैग, अल्पजीवन पीवीसी और क्लोरीन युक्त प्लास्टिक की वजह से गटर तथा मल नालियों और अन्य नालियों में रूकावट आती है। इसके फलस्वरूप पर्यावरण को अल्पकालीन और दीर्घकालीन नुकसान पहुंचता है।इसके साथ ही राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने भी पीवीसी तथा क्लोरीन युक्त प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का आदेश पारित किया है।इसके मद्देनजर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

अधिसूचना के अनुसार राज्य में कोई भी उद्योग, प्लास्टिक कैरी बैग, अल्पजीवन पीवीसी एवं क्लोरीन युक्त प्लास्टिक अर्थात विज्ञापन एवं प्रचार सामग्री (पीवीसी के बेनर, फ्लेक्स, होर्डिंग्स, फोम बोर्ड आदि) तथा खान-पान के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक की वस्तुएं (कप, ग्लास, प्लेट, बाउल एवं चम्मच) का तत्काल प्रभाव से विनिर्माण नहीं करेगा।कोई भी व्यक्ति जिसमें विज्ञापनकर्ता, दुकानदार, विक्रेता, थोक विक्रेता या फुटकर विक्रेता, व्यापारी, फेरी लगाने वाले आदि सम्मिलित है, उनके द्वारा इन प्लास्टिक आधारित वस्तुओं का विनिर्माण, भण्डारण, आयात, विक्रय, परिवहन और उपयोग छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं किया जाएगा, लेकिन किसी निर्यात आदेश के विरूद्ध केवल निर्यात के प्रयोजन हेतु विनिर्मित प्लास्टिक कैरी बैग को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत अधिसूचना की प्रयोज्यता से छूट होगी।