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सरकार ने की डिजिटल मीडिया आचार संहिता की घोषणा

नई दिल्ली 25 फरवरी।केंद्र ने आज ओवर द टॉप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता की घोषणा की।

संचार और सूचना प्रौदयोगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मीडिया को आज यहां बताया कि इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शिकायतों के निपटान के लिए मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ति और एक रेजिडेंट शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा।

श्री प्रसाद ने कहा कि अब सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को आपत्तिजनक सामग्री के पहले प्रवर्तक का खुलासा करना होगा। श्री प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग को लेकर विभिन्न चिंताएं सरकार के सामने आई हैं।इस निर्णय के अनुसार आपको ये बताना पड़ेगा कि खुराफात पहले किसने शुरू की, उसको आपको जानकारी देनी पड़ेगी और ये सब उसी अपराध के बारे में होगा जहां पांच साल से अधिक की सजा है। आई एक्‍सप्‍लेन टू यू। बाकी उनका एक फिजिकल देश में एड्रेस होगा। इसमें आज हम एक और प्रावधान कर रहे हैं कि आपको एक वॉलेंट्री वेरीफिकेशन ऑफ

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ओटीटी और डिजिटल मीडिया प्लेटफार्मों के नियमन के लिए त्रिस्तरीय तंत्र की भी घोषणा की।उन्होने कहा कि..डिजिटल मीडिया न्‍यूज़ स्‍टोर्स भी बन गए। न्‍यूज़ पोर्टल्स बन गए। वैसे ही ओटीपी प्‍लेटफॉर्म आ गया, लेकिन एक फर्क रहा कि जो आप लोग बैठे हैं, प्रीटिंग प्रेस से जो आते हैं, उनको प्रेस काउंसिल का कोड फॉलो करना पड़ता है, लेकिन ऐसा डिजिटल मीडिया पोर्टल को कोई बंधन नहीं है। उनको केबल नेटवर्क एक्‍ट में जो प्रोग्राम कोड है वो उनको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन ओटीपी प्‍लेटफॉर्म्स को ऐसा कोई नियम नहीं है और इसलिए सरकार ने ये समझा कि एक लेवल प्‍लेयिंग फील्‍ड होना चाहिए और इसलिए डिजिटल हो, प्रिटिंग हो, टीवी हो, ओटीटी हो, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। कुछ प्रोसेस सेट करना पड़ेगा..।