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प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश

दुर्ग 28 मार्च।छत्तीसगढ़ में कोरोना के हाट स्पाट बने दुर्ग जिले के कलेक्टर ने जिला प्रशासन के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लघंन करने पर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है।

कलेक्टर डॉ.सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कोविड प्रोटोकोल से संबंधित जो प्रतिबंधात्मक आदेश जिला प्रशासन ने जारी किए हैं उसका उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई करें। जहां पर एफआईआर दर्ज किया जाना है वहां पर एफआईआर दर्ज किया जाए।उन्होने कहा कि कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बेहद जरूरी है कि सभी लोग कोविड से संबंधित प्रोटोकॉल का पालन करें समूह में न घूमे तथा मास्क पहने, सैनिटाइजर का उपयोग करें। बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।

कलेक्टर के निर्देश पर आज सभी नगरीय निकायों में टीमों ने कोविड प्रोटोकोल की सख्त मॉनिटरिंग की।भिलाई नगर में आयुक्त एवं पुलिस की टीम ने आकाशगंगा, सब्जी मंडी, वैशाली नगर ,गोल मार्केट एवं सुपेला में गश्त की। यहां पर कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर जुर्माना वसूल किया गया।इसके साथ ही दुर्ग शहर के इंदिरा बाजार एवं महत्वपूर्ण स्थलों में एसडीएम, नगर निगम कमिश्नर एवं पुलिस अधिकारियों ने संयुक्त रूप से गश्त किया। लोगों को समझाइश दी।

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