रायपुर 15 मई।कोरोना संक्रमण की स्थिति में अपेक्षित सुधार नही होने के कारण छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गत 09 अप्रैल से लागू लाकडाउऩ को आगामी 31 मई तक फिर बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस बार कई राहत भी दी गई है।
जिला कलेक्टर एस.भारतीदासन ने आज जारी आदेश में 17 मई को सुबह छह बजे तक लागू लाकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया है।इस दौरान जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी,और सभी सुपर मार्केट,सुपर बाजार,सब्जी बाजार,माल,शोरूम,मैरिज हाल,स्विमिंग पूल,क्लब,सिनेमा घर,सैलून,जिम एवं सभी सार्वजनिक स्थल बन्द रहेंगे।सभी शराब की दुकानें बन्द रहेंगी लेकिन आनलाइन शराब की बिक्री की अनुमति रहेंगी।
इस दौरान जिले के सभी कार्यालय आम लोगो के लिए बन्द रहेंगे,लेकिन अति आवश्यक कार्यों के लिए 50 प्रतिशत स्टाफ रोटेशन के साथ खोले जायेंगे।उप पंजीयक कार्यालय टोकन एवं आनलाइन सिस्टम के साथ संचालित होंगे।विवाह एवं अन्त्येष्टि में महज 10 लोगो शामिल होने की अनुमति होंगी।होटल एवं रेस्टोरेंट आम लोगो के लिए बन्द रहेंगे लेकिन उन्हे आनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति होंगी।
लाकडाउन के दौरान कृषि सम्बनअधी बीज उर्वरक,कीटनाशक की दुकाने,वाहन मरम्मत,लान्ड्री,आटा चक्की,एकल किराने की दुकाने,दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद सम्बन्धी दुकाने शाम पांच बजे तक खुल सकेंगी लेकिन अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नही हुआ तो अर्थदण्ड के साथ दुकान को 30 दिन के लिए सील कर दिया जायेंगा। रविवार को दवा दुकाने,दूध आदि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी दुकान को खोलने की अनुमति नही होंगी।मीडिया को इस बार भी वर्क फ्राम होम की सलाह दी गई है।