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कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगे होने पर छत्तीसगढ़ में आने की अनुमति

रायपुर. 20 मई।छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में आने वाले यात्रियों के लिए अब 96 घंटे के अंदर की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट मान्य होगी। कोरोना से बचाव के टीके की दोनों खुराकें ले चुके लोगों को भी राज्य में प्रवेश दिया जाएगा।

इसके साथ ही विमान से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए बोर्डिंग के समय आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। नए दिशा-निर्देश कल 21 मई से प्रभावी होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी संभागों के आयुक्तों, पुलिस रेंज के महानिरीक्षकों, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को नए दिशा-निर्देशों के संबंध में आज परिपत्र जारी किया है।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिकारियों को इस बारे में जारी परिपत्र के अनुसार जिन यात्रियों के पास 96 घंटे के भीतर की आर.टी.पी.सी.आर. जांच की निगेटिव रिपोर्ट होगी या जिनके पास कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगे होने का प्रमाण-पत्र होगा, उन्हें राज्य के भीतर आगामी यात्रा की अनुमति होगी। जिन हवाई यात्रियों के पास निर्धारित समय अवधि की आर.टी.पी.सी.आर. जांच रिपोर्ट नहीं होगी, उनकी एयरपोर्ट पर कोरोना जांच की जाएगी तथा रिपोर्ट प्राप्त होने तक यात्रियों को स्वयं को होम आइसोलेशन में रखना अनिवार्य होगा।

परिपत्र के अनुसार रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग से आने वाले जिन यात्रियों के पास 96 घंटे के भीतर की आर.टी.पी.सी.आर. जांच की निगेटिव रिपोर्ट होगी या कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगे होने का प्रमाण-पत्र होगा, उन्हें भी राज्य के भीतर रेल्वे स्टेशन अथवा बॉर्डर चेक पोस्ट से आगामी यात्रा की अनुमति होगी।