नई दिल्ली 30 मई।केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम(ईएसआई सी)और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन(ईपीएफओ) के माध्यम से कामगारों के लिए अतिरिक्त लाभ की घोषणा की है।
ईएसआईसी के अंतर्गत बीमित व्यक्ति के सभी आश्रित परिजन इसका लाभ उठा सकेंगे। ये लाभ कोविड से पीडि़त होने या बीमित व्यक्ति की कोविड से मृत्यु होने पर भी प्राप्त होंगे। इसके लिए बीमित व्यक्ति का ईएसआईसी में कम से कम तीन महीने पहले पंजीकृत होना आवश्यक है।
ईपीएफओ ने कर्मचारी जमा आधारित बीमा योजना का लाभ अधिकतम छह लाख रुपये से बढ़ाकर सात लाख रुपये तक कर दिया है। यह लाभ कर्मचारी की अकाल मृत्यु होने पर मिलेगा। इसके लिए कर्मचारी का कम से कम 12 महीने पहले से भविष्य निधि से जुड़े रहना अनिवार्य है।कर्मचारी के परिजनों को कम से कम ढ़ाई लाख रुपये का लाभ मिलेगा।यह लाभ अनुबंध पर काम कर रहे या अंशकालिक कर्मचारियों को भी उपलब्ध होगा।
CG News | Chhattisgarh News Hindi News Updates from Chattisgarh for India