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आरटीपीसीआर रिपोर्ट निगेटिव होने पर ही मिलेगा विमान यात्रियों को छत्तीसगढ़ में प्रवेश

रायपुर 03 अगस्त।छत्तीसगढ़ सरकार ने कई विमान यात्रियों के विमानतल पर जांच में कोरोना पाजिटिव मिलने के बाद आगामी 08 अगस्त से टीके के दोनो डोज लगवा चुके लोगो को भी आरटीपीसीआर रिपोर्ट को रखऩा अनिवार्य कर दिया है।

सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डा.कमलप्रीत सिंह द्वारा विमान यात्रियों के आज जारी निर्देश में कहा हैं कि बाहर से आने वाले विमान यात्रियों को आरटीपीसीआर रिपोर्ट रखना अनिवार्य होगा।केवल आईसीएमआर द्वारा स्वीकृत एवं प्रमाणित पैथोलाजी रिपोर्ट की ही मान्य क्या जायेंगा।रिपोर्ट में आईसीएमआर आईडी अथवा एसआरएफ आईडी अंकित नही होने की स्थिति में विमानतल पर ही आरटीपीसीआर जांच के लिए निर्देशित किया जायेंगा।

निर्देश के अनुसार टीके के दोनो डोज लगवा चुके लोगो को भी 96 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होंगा।रिपोर्ट निगेटिव नही होने पर विमानतल पर ही आरटीपीसीआर/आर.ए.टी जांच अनिवार्य होंगी।जांच का सैंपल देते समय यात्री को फोटो,आईडी एवं मोबाइल नम्बर देना अनिवार्य होगा।