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न्याय योजना में खरीफ की सभी फसलों को शामिल करने का निर्णय

रायपुर 08 सितम्बर।छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना में खरीफ की सभी फसलों को शामिल करने का निर्णय लिया हैं।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की आज यहां हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके तहत खरीफ मौसम में कृषि एवं उद्यानिकी फसल उत्पादक किसानों को प्रति वर्ष नौ हजार प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी।इसके साथ ही राज्य की नई औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत स्थापित उद्योगों में वार्षिक आवश्यकता का 70 प्रतिशत तक कच्चे माल की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक में छत्तीसगढ़ में मिशन मोड में कोदो, कुटकी, रागी फसलों के लिए मिलेट (लघु धान्य) मिशन को वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू करने का निर्णय लिया गया।उत्पादित मिलेट का उपार्जन छ.ग.लघु वनोपज सहकारी संघ अंतर्गत वन धन समितियों के माध्यम से किया जाएगा।उपार्जित मिलेट का उपयोग मध्यान्ह भोजन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी के पोषण आहार कार्यक्रम में किया जाएगा। मिलेट मिशन के आगामी 5 वर्षो के लिए 170.30 करोड़ रूपए का प्रबंधन जिला खनिज न्यास एवं अन्य शासकीय योजनाओं के कन्वर्जेंस से किया जाएगा।

मंत्रिपरिषद ने ऐसे आवेदकों जिनके माता-पिता छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पात्रता रखते है, छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर अन्य राज्यों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं अथवा प्राप्त किए हैं, उन्हें भी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।बैठक में इस साल राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 28 अक्टूबर से एक नवंबर छत्तीसगढ़ राज्योत्सव तक आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिपरिषद द्वारा मॉ दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित कोण्डागांव में वर्तमान में प्रक्रियाधीन मक्का प्रोसेसिंग प्लांट के स्थान पर मक्का आधारित इथेनॉल संयंत्र की स्थापना का निर्णय लिया गया। लाख की खेती को कृषि का दर्जा प्रदान किया गया है। बैठक में इसके तहत लाख उत्पादक कृषकों अथवा कृषक समूहों को लाख उत्पादन के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज पर अल्पकालीन ऋण दिए जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक में मुख्यालय जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, छत्तीसगढ़ हेतु अतिरिक्त जेल महानिरीक्षक (वेतन लेवल-16) का पद स्वीकृत करने का अनुमोदन किया गया।बीजापुर जिले के एड़समेटा में दिनांक 17-18 मई 2013 को घटित घटना का न्यायिक प्रतिवेदन केबिनेट की बैठक में प्रस्तुत, रिपोर्ट को स्वीकार किया गया।

मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गो के क्वांटिफियेबल डाटा एकत्रित करने हेतु गठित समिति के प्रतिवेदन की प्रति अनुषांगिक कार्यवाही हेतु महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ को प्रेषित करने तथा सामान्य प्रशासन विभाग को प्रकरण में आगामी कार्यवाही करने के लिए अधिकृत करने का अनुमोदन किया गया।