नई दिल्ली 22 सितम्बर। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड से मरने वालों के परिजनों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की सिफारिश की है।
केंद्र सरकार ने आज उच्चतम न्यायालय में दाखिल अपने हलफनामे में यह भी कहा है कि राज्य आपदा राहत कोष से यह अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी।सरकार ने न्यायालय में दाखिल अपने हलफनामे में कहा है कि कोरोना महामारी से भविष्य में मरने वालों को भी अगली अधिसूचना तक यही अनुग्रह राशि दी जाएगी। उन मृतकों के परिवारों को भी मुआवजा दिया जाएगा जो कोविड राहत कार्यों या उससे जुडी अन्य गतिविधियों में शामिल थे।
संबंधित परिवारों को कोविड मृत्यु से संबद्ध निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ दावे प्रस्तुत करने होंगे। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि दावा, सत्यापन, स्वीकृति और मुआवजा देने की प्रक्रिया सरल हो।
केंद्र सरकार ने कहा है कि सभी दावों को जरूरी दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के भीतर निपटा दिया जाएगा। मुआवजे की राशि, आधार नम्बर से जुड़े प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रक्रिया के जरिये वितरित की जाएगी।