Saturday , September 21 2024
Home / MainSlide / छत्तीसगढ़ में सरपंचों से लेकर जिला पंचायत अध्यक्षों तक के मानदेय में भारी इजाफा

छत्तीसगढ़ में सरपंचों से लेकर जिला पंचायत अध्यक्षों तक के मानदेय में भारी इजाफा

रायपुर 19 नवम्बर।छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरपंचो से लेकर जिला पंचायत अध्यक्षों तक के मानदेय में डेढ़ से दो गुने तक इजाफे की घोषणा की हैं।

श्री बघेल ने आज यहां आयोजित प्रदेश स्तरीय पंचायती राज सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए सरपंचों को मानदेय को प्रति माह दो हजार से बढ़ाकर चार हजार,जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 15 हजार रूपए से बढ़ाकर 25 हजार रूपए करने, जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 10 हजार रूपए से बढ़ाकर 15 हजार रूपए और जिला पंचायत सदस्य का मानदेय 6 हजार रूपए से बढ़ाकर 10 हजार रूपए करने की घोषणा की।

उन्होने इसके साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए प्रतिवर्ष 15 लाख रूपए, जिला पंचायत उपाध्यक्ष के लिए 10 लाख रूपए तथा जिला पंचायत सदस्य के लिये चार लाख रूपए, जनपद पंचायत अध्यक्ष के लिए पांच लाख रूपये, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के लिये तीन लाख रूपए तथा जनपद पंचायत सदस्य के लिये दो लाख रूपए की निधि प्रदान करने की भी घोषणा की।उन्होने कहा कि इसके लिए कुल 45 करोड़ रूपए के बजट प्रावधान को पुनर्विनियोजन के माध्यम किया जायेगा।इसके साथ ही सरपंचों को अब 50 लाख रूपए की लागत तक के कार्य कराने का अधिकार होगा।

श्री बघेल ने कहा कि राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित राज्य बजट की योजनाओं के क्रियान्वयन में नोटशीट जिला / जनपद पंचायतों के अध्यक्षों के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे,केन्द्र सरकार की योजनाओं के लिये यह लागू नहीं होगा।उन्होने यह भी कहा कि जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के गोपनीय प्रतिवेदन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के जिला पंचायत के सचिव के रूप में किये गये कार्यदायित्व के संबंध में अध्यक्ष, जिला पंचायत गोपनीय प्रतिवेदन लिखने वाले प्रतिवेदक अधिकारी (कलेक्टर) को अपना अभिमत संसूचित करेगा।

इसी प्रकार जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के गोपनीय प्रतिवेदन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के जनपद पंचायत के सचिव के रूप में किये गये कार्यदायित्य के संबंध में अध्यक्ष, जनपद पंचायत गोपनीय प्रतिवेदन लिखने वाले प्रतिवेदक अधिकारी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत) को अपना अभिमत संसूचित करेगा।इसके साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष को वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु पूर्व में दो करोड रूपए प्रतिवर्ष व्यय की सहमति दी गई है।जनपद पंचायत अध्यक्ष को वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु 6.13 करोड़ रूपए की अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति दी जायेगी।