नई दिल्ली 03 नवम्बर।उच्चतम न्यायालय ने कहा हैं कि तकनीकी शिक्षा पत्राचार पाठ्यक्रमों के जरिये उपलब्ध नहीं कराई जा सकती।
देश की सर्वोच्च अदालत ने शिक्षा संस्थाओं को इंजीनियरी जैसे पाठ्यक्रमों की शिक्षा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के जरिये देने से रोक दिया है।उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निष्कर्षों की पुष्टि की और उड़ीसा उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें पत्राचार से तकनीकी शिक्षा की इजाजत दी गई थी।
दो साल पहले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि दूरस्थ प्रणाली के जरिये कम्प्यूटर साइंस की डिग्री को नियमित रूप से कक्षाओं में भाग लेकर प्राप्त की गई डिग्री के बराबर नहीं माना जा सकता।
CG News | Chhattisgarh News Hindi News Updates from Chattisgarh for India