रांची 26 अगस्त।झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ लाभ के पद मामले में निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट पर कानूनी सलाह मांगी है।
निर्वाचन आयोग ने इस मामले में अपनी रिपोर्ट राज्यपाल रमेश बैस को कल ही भेज दी थी।भारतीय जनता पार्टी ने राज्यपाल से मुख्यमंत्री श्री सोरेन के लाभ के पद पर रहते हुए 2021 में खनन मंत्री के रूप में स्वंय ही खनन पट्टे आवंटन करने की शिकायत की थी। यह मामला निर्वाचन आयोग को जांच के लिए भेजा गया था।ऐसी खबरें है कि आयोग ने श्री सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सलाह दी हैं।
मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने इस बीच कहा है कि निर्वाचन आयोग से उन्हें विधायक के रूप में अयोग्य ठहराने के संबंध में किसी तरह की कोई सूचना नहीं मिली है।वहीं उऩकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि यदि मुख्यमंत्री श्री सोरेन को विधायक के रूप में अयोग्य ठहराया जाता है तो वह उच्चतम न्यायालय जायेगी।