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मनीष सिसोदिया मानहानि केस में BJP के MP मनोज तिवारी को झटका

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया द्वारा दायर मानहानि मामले में भाजपा सांसद मनोज तिवारी की एक याचिका को खारिज कर दिया. मनोज तिवारी ने अपने खिलाफ एक ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी समन आदेश को खारिज करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने मनोज तिवारी को राहत देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया था. हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए भाजपा सांसद मनोज तिवारी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में भारतीय जनता पार्टी के विधायक विजेंद्र गुप्ता द्वारा दायर अपील को अनुमति दी है.

न्यूज एजेंसी एएनआई की एक खबर के मुताबिक दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ एक निजी मानहानि का केस दायर किया था. सिसोदिया का कहना है कि मनोज तिवारी ने उनके खिलाफ करप्शन के बेबुनियाद आरोप लगाए थे. इस मामले में मनोज तिवारी सहित आरोपियों के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के सम्मन के आदेश को बीजेपी सांसद तिवारी ने चुनौती दी थी

सिसोदिया ने दिल्ली में स्कूलों की इमारतों के निर्माण में 2000 करोड़ रुपये का घोटाला होने का आरोप लगाने के कारण मनोज तिवारी के साथ बीजेपी के सांसदों और विधायकों के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था. सिसोदिया ने हंसराज हंस, प्रवेश वर्मा और विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा और विजेंद्र गुप्ता के साथ बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना के खिलाफ भी झूठे आरोप लगाने के लिए मानहानि का केस दायर किया था. सिसोदिया ने अपने मानहानि के केस में कहा था कि बीजेपी के नेताओं ने उनके खिलाफ जानबूझ कर झूठे आरोप लगाए. जिसका उद्देश्य दिल्ली के डिप्टी सीएम की साख पर धब्बा लगाने और उनकी छवि को खराब करना था.