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दिल्ली की एक अदालत का तेजस्वी यादव की ज़मानत रद्द करने से इन्कार

नई दिल्ली 18 अक्टूबर।दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय रेलवे खान-पान और पर्यटन निगम-आई.आर.सी.टी.सी. घोटाले के मामले में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की ज़मानत रद्द करने से इन्कार कर दिया है।

सीबीआई ने जमानत के खिलाफ याचिका दायर की थी। अदालत ने पाया कि नेता की जमानत रद्द करने का कोई ठोस आधार नहीं है।हालांकि सीबीआई की विशेष जज गीतांजलि गोयल ने श्री यादव को और अधिक सजग रहने और जनता के बीच बोलते समय शब्दों का सही चयन करने को कहा।

अदालत ने दलीलें सुनने के बाद यह निर्देश पारित किया। इस दौरान बिहार के उपमुख्यमंत्री ने दावा किया कि उन्होंने पहले दी गई जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया।