नई दिल्ली 08 दिसम्बर।केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड(सीबीडीटी) ने आधार संख्या को आयकर की स्थायी खाता संख्या पैन से जोड़ने की अंतिम तारीख आगे बढ़ाकर अगले साल 31 मार्च कर दी है।
वित्त मंत्रालय द्वारा आज जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि कुछ करदाता आधार संख्या को पैन के साथ नहीं जोड़ पाये हैं, इसी बात को ध्यान में रखते हुए समय सीमा आगे बढ़ाई गई है।
विज्ञप्ति के अनुसार ऐसे सभी कर दाता जिनके पास आधार संख्या या आधार नामांकन संख्या है उन्हें इसे स्थाई खाता संख्या यानी पैन से जोड़ना जरूरी है।