 नई दिल्ली 15 दिसम्बर।उच्चतम न्यायालय ने गुजरात कांग्रेस की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें विधानसभा चुनाव में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में वोटों की गिनती के साथ-साथ कम से कम 20 प्रतिशत मतदाता पुष्टि पर्चियों की गिनती करने की मांग की गयी थी।
नई दिल्ली 15 दिसम्बर।उच्चतम न्यायालय ने गुजरात कांग्रेस की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें विधानसभा चुनाव में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में वोटों की गिनती के साथ-साथ कम से कम 20 प्रतिशत मतदाता पुष्टि पर्चियों की गिनती करने की मांग की गयी थी।
न्यायालय ने कहा कि इस मामले में तब तक कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक बूथ की मतदाता पुष्टि पर्चियों की ही गणना करने का निर्वाचन आयोग का फैसला मनमाना,गैरकानूनी या गलत इरादे से किया गया साबित नहीं हो जाता।
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने गुजरात कांग्रेस के याचिकाकर्ता मोहम्मद आरीफ राजपूत को चुनाव सुधार के बारे में विस्तृत याचिका दायर करने की इजाजत दे दी।न्यायालय ने कहा कि चुनाव सुधार पर बहस राज्य में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने पर ही शुरू हो सकेगी।
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