नई दिल्ली 17 दिसम्बर।वस्तु और सेवा कर(जीएसटी परिषद) ने पेट्रोल के साथ सम्मिश्रण के लिए रिफाइनरियों को आपूर्ति किए जाने वाले एथनॉल पर कर की दर 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का निर्णय लिया हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया।इसके साथ ही अनुपालन में की जा रही कुछ गडबडियों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने और फर्जी चालानों को छोडकर अभियोजन शुरू करने की न्यूनतम सीमा को एक करोड़ से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये कर दिया है।
राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में पत्रकारों को बताया कि तीन प्रकार के अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने की सिफारिश की गई है। इसमें किसी भी अधिकारी को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालने या रोकने, साक्ष्यों के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ करने और सूचना देने में विफलता शामिल हैं। श्री मल्होत्रा ने कहा कि बैठक के दौरान दालों की चूरी पर जीएसटी दर पांच प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दी गई है।