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छत्तीसगढ़ में मरीजों से अतिरिक्त राशि लेने पर पांच अस्पतालों के विरूद्ध कार्रवाई

रायपुर. 31 जनवरी।छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत पांच अस्पतालों के खिलाफ निलंबन एवं अर्थदण्ड की कार्रवाई की गई है।

संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं-सह-मुख्य कार्यपालन अधिकारी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना राज्य नोडल एजेंसी, रायपुर के द्वारा ऑडिट में गड़बड़ी पाए जाने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। नवापारा रायपुर के अंजलि नर्सिंग होम, माहेर हॉस्पिटल व शाह नर्सिंग होम, बिलासपुर के श्रीबालाजी हॉस्पिटल और रायपुर के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के विरूद्ध कार्रवाई की गई है।

स्वास्थ्य विभाग ने बिलासपुर के श्रीबालाजी हॉस्पिटल को एक साल के लिए निलंबित किया है। नवापारा रायपुर के अंजलि नर्सिंग होम के खिलाफ तीन लाख रूपए के अर्थदण्ड व एक साल के निलंबन, माहेर हॉस्पिटल के खिलाफ पांच लाख रूपए के अर्थदण्ड व एक साल के निलंबन तथा शाह नर्सिंग होम के खिलाफ तीन लाख रूपए के अर्थदण्ड व एक साल के निलंबन की कार्रवाई की गई है।

रायपुर के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत उपचारित मरीजों से अतिरिक्त राशि लिए जाने के मामले में छह लाख 16 हजार 834 रूपए का अर्थदण्ड लगाया गया है। साथ ही इतनी ही राशि संबंधित मरीजों को वापस दिलाया गया है।