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उच्चतम न्यायालय ने राहुल गांधी की सजा पर लगाई रोक

नई दिल्ली 04 अगस्त। उच्चतम न्यायालय ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मानहानि मामले में दो वर्ष की सजा पर आज रोक लगा दी।,

  उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति बी.आर.गवई,न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा एवं न्यायमूर्ति संजय कुमार की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने श्री गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह सजा किसी एक व्यक्ति को नही बल्कि पूरे संसदीय क्षेत्र को प्रभावित कर रही है।पीठ ने इस मामले में उच्च न्यायालय के निर्णय पर भी सवाल उठाए।

      पीठ ने मामले की सुनवाई शुरू करते हुए श्री गांधी के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी एवं पूर्णेन्द्र मोदी अधिवक्ता महेश जेठमलानी को 15- 15 मिनट में अपने तर्क रखने का यह कहते हुए निर्देश दिया कि वह पूरे केस को पढ़ चुके है।अदालत ने यह भी कहा कि आज वह केवल सजा पर रोक के मामले की ही सुनवाई कर रहे है।

      दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा बहस पूरी करने के बाद पीठ ने अपने निर्णय में कहा कि ट्रायल अदालत ने बगैर पर्याप्त कारणों और आधार के दो साल की अधिकतम सजा सुनाई है।अदालत ने श्री गांधी को भी टिप्पणी करते समय सावधानी बरतने को कहा है।     

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