बिलासपुर 01मार्च।छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डा.रमन सिंह के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता विनोद तिवारी द्वारा दायर याचिका को आज खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय खंडपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए है उनके आधार पर कोई भी आरोप नहीं बनता।पीठ ने कहा कि न्यायालीन प्रक्रियाओं का दुरूपयोग किया गया और आधारहीन दस्तावेज और सिर्फ आंकलन के आधार पर याचिका दायर की गई।
पीठ ने कहा कि सभी प्रस्तुत चुनावी शपथ पत्र को भारतीय निर्वाचन आयोग एवं आयकर विभाग द्वारा परीक्षण किया गया लेकिन कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई।प्रथम दृष्ट्रया इस प्रकरण की किसी भी अधिकारिक संस्था से जांच की जरूरत नहीं।न्यायालय के इस निर्णय से डा.सिंह को बड़ी राहत मिली है।