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पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त

(फाइल फोटो)

नई दिल्ली 24 मार्च।सूरत की एक अदालत के कल मानहानि के एक मुकदमे के आए निर्णय के बाद पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता आज रद्द कर दी गई।

लोकसभा सचिवालय की जारी अधिसूचना के अनुसार केरल की वायनाड लोकसभा सीट के सांसद राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के दिन 23 मार्च 23 से अयोग्य घोषित किया जाता है।ऐसा संविधान के अनुच्छेद 102(1)और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किया गया है।

ज्ञातव्य हैं कि गुजरात में सूरत की एक अदालत ने कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेकर वर्ष 2019 में की गई टिप्‍पणी के अपराधिक मानहानि मामले में दोषी करार दिया था।अदालत ने उन्‍हें दो वर्ष जेल की सजा भी सुनाई।हालांकि अदालत ने राहुल गांधी को जमानत दे दी और सजा पर 30 दिन की रोक लगाई हुई है ताकि वे इस अवधि में ऊपरी अदालत में अपील कर सकें।