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बिलकिस बानो मामले में आज महत्वपूर्ण दिन, पढ़े पूरी खबर

सुप्रीम कोर्ट 2002 के गोधरा दंगों के दौरान बिलकिस बानो से सामूहिक दुष्कर्म और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या करने वाले 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। गुजरात सरकार ने पिछले साल 10 अगस्त को 11 दोषियों को छूट दी थी, जिसके बाद वे 15 अगस्त, 2022 को वो सभी रिहा हो गए थे।

सुनवाई के लिए नई पीठ का गठन

22 मार्च को, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि वह इस मामले में दलीलों की सुनवाई के लिए एक बेंच का गठन करेंगे। बानो की ओर से पेश अधिवक्ता शोभा गुप्ता द्वारा मामले को जल्द सूचीबद्ध करने की याचिका का उल्लेख करने के बाद उन्होंने कहा, ”मैं एक पीठ का गठन करूंगा।” जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ आज मामले की सुनवाई करेगी।

रिहाई के आदेश के खिलाफ दायर हुई थी याचिका

इससे पहले भी अधिवक्ता गुप्ता ने तत्काल सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख किया और कहा कि सीजेआई द्वारा एक नई पीठ गठित करने की आवश्यकता है क्योंकि न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी ने याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। दोषियों की समय से पहले रिहाई के खिलाफ याचिका दायर करने के अलावा, बानो ने अपने पहले के आदेश की समीक्षा के लिए एक समीक्षा याचिका भी दायर की थी, जिसमें उसने गुजरात सरकार से दोषियों में से एक की छूट के लिए याचिका पर विचार करने को कहा था।

नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन ने दायर की थी याचिका

कुछ जनहित याचिकाएं दायर कर 11 दोषियों को दी गई छूट को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। ये याचिकाएं नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन ने दायर की हैं, जिसकी महासचिव एनी राजा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की सदस्य सुभाषिनी अली, पत्रकार रेवती लाल, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रोफेसर रूप रेखा वर्मा और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा हैं। गुजरात सरकार ने जारी किया था हलफनामा गुजरात सरकारने अपने हलफनामे में दोषियों को मिली छूट का बचाव करते हुए कहा था कि उन्होंने जेल में 14 साल की सजा पूरी कर ली है और उनका व्यवहार अच्छा पाया गया है। राज्य सरकार ने कहा कि उसने 1992 की नीति के अनुसार सभी 11 दोषियों के मामलों पर विचार किया है और 10 अगस्त, 2022 को छूट दी गई थी। केंद्र सरकार ने भी दोषियों की समय से पहले रिहाई को मंजूरी दे दी थी।

“आजादी का अमृत महोत्सव” के जश्न के तहत नहीं हुई रिहाई

साथ ही, हलफनामे में लिखा था कि यह ध्यान रखना जरूरी है कि “आजादी का अमृत महोत्सव” के जश्न के हिस्से के रूप में कैदियों को छूट देने के सर्कुलर के तहत छूट नहीं दी गई थी। हलफनामे में कहा गया है, “राज्य सरकार ने सभी रायों पर विचार किया और 11 कैदियों को रिहा करने का फैसला किया, क्योंकि उन्होंने जेलों में 14 साल और उससे अधिक की उम्र पूरी कर ली है और इस दौरान उनका व्यवहार अच्छा पाया गया है।”