नई दिल्ली 21जनवरी।राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चुनाव आयोग की आम आदमी पार्टी (आप) के 20 विधायको को लाभ के पद पर रहने के कारण सदस्यता रद्द करने की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है।इसके साथ ही आप के 20 विधायक अयोग्य घोषित हो गए है।
राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद विधि मंत्रालय ने आज इस सम्बन्ध में अधिसूचना भी जारी कर दी है।विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में राष्ट्रपति द्वारा लिए गए निर्णय का उल्लेख करते हुए कहा गया कि..निर्वाचन आयोग द्वारा व्यक्त की गई राय के आलोक में दिल्ली विधानसभा के 20 सदस्यों को अयोग्य करार दिया गया है..।
इन आप विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किया गया था और इस पद को याचिकाकर्ता ने लाभ का पद बताया था।इस मामले में राष्ट्रपति के समक्ष याचिका पेश की गई थी।राष्ट्रपति ने इसे चुनाव आयोग को जांच के लिए भेज दिया था।आयोग ने दो दिन पूर्व ही इन्हे अयोग्य ठहराने की राष्ट्रपति से सिफारिश की थी।
आप के सभी 20 विधायकों ने चुनाव आयोग की सिफारिश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, लेकिन अदालत द्वारा कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था।
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