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पैन नम्बर को आधार से जोड़ने की समय सीमा 31 दिसम्बर तक

नई दिल्ली 31 अगस्त।केन्द्र सरकार ने पैन नम्बर को आधार से जोड़ने की समय सीमा चार महीने बढ़ा दी है।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि यह समयसीमा इस वर्ष 31 दिसम्बर तक के लिए बढाई गई है।इसके साथ ही आयकर रिटर्न और लेखा के कई विवरण भरने की अंतिम तारीख को भी 31 अक्तूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

उच्चतम न्यायालय भी आधार पर सरकार के निर्णय के खिलाफ सुनवाई कर रहा है।इस मामले की अगली सुनवाई नवम्बर में होगी।

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