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बांग्लादेशी शरणार्थियों को नागरिकता देने मामले में सुको नई पीठ करेगा गठित

नई दिल्ली 06 फरवरी।उच्चतम न्यायालय असम में बांग्लादेशी शरणार्थियों को नागरिकता देने की नियत तिथि और नागरिकता अधिनियम 1955 के विभिन्न प्रावधानों की वैधता की जांच के लिए नई संवैधानिक पीठ का गठन करेगा।

यह मामला प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की पीठ के सामने सुनवाई के लिए आया था। पिछले वर्ष अप्रैल में 5 जजों की पीठ ने कहा था कि वह नागरिकता अधिनियम की धारा 6 ए की संवैधानिक वैधता से संबंधित 13 सवालों पर विचार करेगी। इन्हें  दिसंबर 2014 में दो जजों की पीठ ने विचार के लिए पांच जजों की पीठ को भेजा था।

अधिनियम की धारा 6 ए असम समझौते में शामिल लोगों की नागरिकता के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित है।