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राज्यपाल आरएन रवि ने कहा कि अटार्नी जनरल की राय के बाद वे इस पर अंतिम फैसला लेंगे..

गुरुवार की शाम को राज्यपाल ने ही हिरासत में चल रहे मंत्री को बर्खास्त किया था जिसक मुख्यमंत्री स्टालिन ने आलोचना की थी। वहीं भाजपा का कहना था कि राज्यपाल ने मंत्री को बर्खास्त कर सही फैसला किया था।

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HIGHLIGHTS

  1. तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की बर्खास्तगी फिलहाल टली
  2. राज्यपाल आरएन रवि ने कहा- अटार्नी जनरल की राय के बाद लेंगे अंतिम फैसला
  3. गुरुवार की शाम को राज्यपाल ने ही हिरासत में चल रहे मंत्री को किया था बर्खास्त

 तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने राज्य मंत्री वी सेंथिल बालाजी के बर्खास्तगी आदेश को फिलहाल स्थगित रखने का फैसला किया है और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को इसके बारे में सूचित किया है। देर शाम मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में राज्यपाल ने कहा कि वह इसे बारे में अटार्नी जनरल से कानूनी राय लेंगे।

राज्यपाल ने बालाजी को मंत्रिपरिषद से किया था बर्खास्त

सूत्रों ने बताया किको मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करने के आदेश को राज्यपाल ने अगले आदेश तक स्थगित रखा है। इससे पहले नौकरी के बदले नकदी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद राज्यपाल ने ही बालाजी को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया था।

मुख्यमंत्री स्टालिन ने राज्यपाल के आदेश पर उठाए थे सवाल

मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा था कि राज्य सरकार राज्यपाल के फैसले को कानूनी रूप से चुनौती देगी। राज्यपाल के पास किसी मंत्री को कैबिनेट से बर्खास्त करने का कोई अधिकार नहीं है। मामला तूल पकड़ने पर राज्यपाल ने बर्खास्तगी के आदेश को फिलहाल टाल दिया है।

बालाजी की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ाई गई

बुधवार को चेन्नई सत्र न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश एस अली ने मंत्री सेंथिल बालाजी की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ाने का आदेश दिया था। वर्तमान में, वह द्वारा जांच की जा रही एक आपराधिक मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आइपीसी के तहत कुछ अन्य आपराधिक मामलों की जांच राज्य पुलिस द्वारा की जा रही है।

मामले में राजनीति विश्लेषक क्या बोले?

इस मामले में राजनीतिक विश्लेषक दुरई करुणा ने कहा कि मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल करना या हटाना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। उन्होंने कहा कि पिछले करीब चार-पांच दशकों में मैंने किसी राज्यपाल को मुख्यमंत्री की सिफारिश के बिना किसी मंत्री को मंत्रिमंडल से हटाने का मामला देखा या सुना नहीं है।

14 जून को पुलिस ने बालाजी को किया गिरफ्तार

गौरतलब है कि 47 वर्षीय बालाजी की 14 जून को गिरफ्तारी के बाद सरकार ने उन्हें मंत्रिमंडल में बरकरार रखा। हालांकि, उनके पास कोई विभाग नहीं है और उनके विभागों को वित्त मंत्री थंगम थेन्नारासु (बिजली) तथा आवासीय मंत्री मुथुसामी (आबकारी) को सौंप दिया गया।