नई दिल्ली 03 अगस्त।लोकसभा ने आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक पारित कर दिया।
यह विधेयक केंद्र सरकार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिकारियोंऔर कर्मचारियों के सेवा संबंधी नियम बनाने का अधिकार देता है। विधेयक में राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण के गठन का भी प्रावधान है। प्राधिकरण में दिल्ली के मुख्यमंत्री, मुख्यसचिव और प्रधान गृह सचिव शामिल होंगे। प्राधिकरण अधिकारियों के स्थानांतरण, नियुक्ति और अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल को सिफारिशें देगा।
गृहमंत्री अमित शाह ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि संसद को केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली के लिए कानून बनाने का पूरा अधिकार है।उन्होने कहा कि दिल्ली राज्य ही नही है यह तो संघ प्रदेश है और संघ प्रदेश में भी राजधानी क्षेत्र है। जो एक विशेष आर्टिकल के तहत बनाया गया है।। अनुच्छेद239,ए-ए, तीन-बी के तहत संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के लिए उसके संबंधित किसी भी विषय के लिए कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है।
इस बीच आम आदमी पार्टी के लोकसभा सांसद सुशील कुमार रिंकू को सदन में उनके व्यवहार के लिए मौजूदा मानसून सत्र कीशेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया।गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के बाद जब लोकसभा ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 पारित किया तो आम आदमी पार्टी के सांसद सदन के बीचों बीच आ गए और सभापति की ओर कागज फेंके।उनको निलंबित करने ने संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव रखा,जिसे सदन ने मंजूर कर लिया।