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महिला आरक्षण विधेयक को लोकसभा ने दी मंजूरी

नई दिल्ली 20 सितम्बर।लोकसभा ने आज संसद एवं विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाले 128वें संविधान संशोधन विधेयक को दो तिहाई से अधिक बहुमत से मंजूरी प्रदान कर दी।

   महिलाओं को विधायिका में आरक्षण के प्रावधान वाले ‘नारीशक्ति वंदन विधेयक 2023’ को दिनभर चली चर्चा के बाद मतविभाजन के लिए रखा गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पर्ची से हुए मत विभाजन की घोषणा करते हुए कहा कि विधेयक के पक्ष में 454 और विरोध में दो मत पड़े हैं।उन्होंने कहा कि यह संविधान संशोधन विधेयक दो तिहाई से अधिक बहुमत से पारित हुआ है। कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने विधेयक को नये संसद भवन में कार्यवाही के पहले दिन पहले विधायी कार्य के तहत मंगलवार को सदन में पेश किया था।

   कानून मंत्री श्री मेघवाल ने विधेयक पर आज दिनभर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इस विधेयक पर चर्चा में सभी दलों ने इसका समर्थन किया है। चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस विधेयक को लागू करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के नये परिसीमन की आवश्यकता के बारे में सदस्यों की जिज्ञासा का स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि विधेयक को लागू करने में परिसीमन आवश्यक है।