नई दिल्ली 14 मार्च।उच्चतम न्यायालय के कल दिए निर्देशों के बीच भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कहा है कि नए बैंक खाते खोलने या तत्काल पासपोर्ट आवेदन के लिए आधार की अनिवार्यता जारी रहेगी।
प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भूषण पाण्डेय ने बताया कि उच्चतम न्यायालय ने कल मौजूदा बैंक खातों और पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा बढ़ा दी थी।बैंक अकाउंट, सिमकार्ड या म्यूचल फंड का अकाउंट हो या डिमेट अकाउंट हो यह जो अकाउंट 31 मार्च तक जो लिंक कराने थे आधार से, उसके लिए ज्यादा वक्त दे दिया गया है।
उन्होने बताया कि नया बैंक अकाउंट, नया सिमकार्ड लेना हो या नया म्यूचल फंड अकाउंट खोलना हो एंड नया डिमेट अकाउंट खोलना हो तो इन सबके लिए अभी भी इस सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आया है, उस आदेश के हिसाब से उन्हें अपना आधार नम्बर देना पड़ेगा।
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