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चारा घोटाले के चौथे मामले में भी लालू दोषी करार,जगन्नाथ मिश्रा बरी

(फाईल फोटो)

रांची 19 मार्च।अविभाजित बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाले के चौथे मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरे(सीबीआई) की विशोष अदालत ने आज राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया जबकि पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा समेत 12 लोगों को बरी कर दिया।

चारा घोटाले के दुमका कोषागार से तीन करोड़ 13 लाख रुपये के गबन के मामले में 31 लोगों के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने जहां लालू समेत 19 को दोषी करार दिया वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, पूर्व विधायक ध्रुव भगत, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, पूर्व मंत्री विद्या सागर निषाद, पूर्व विधायक आर के राणा समेत 12 लोगों को बरी कर दिया।

अदालत दोषी ठहराये गये लालू प्रसाद यादव समेत सभी 19 अभियुक्तों की सजा के बिंदु पर 21 मार्च से सुनवाई करेगी।सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 23 मार्च तक की तिथि निर्धारित की गयी है।

चारा घोटाले के तीन मामलों में पहले ही श्री यादव को दोषी करार दिया जा चुका है।वह इस समय रांची के बिरसा मुंडा जेल में सजा काट रहे है।उनके खिलाफ चारा घोटाले के एक और मामले में सुनवाई चल रही है।