रायपुर 23 मार्च।छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए माल परिवहन को सुविधाजनक और कम खर्चीला बनाने की जरूरत को ध्यान में रखकर लॉजिस्टिक्स पार्क नीति 18 का आज अनुमोदन कर दिया।
मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में नीति का अनुमोदन किया गया।इस नीति के क्रियान्वयन से राज्य में बेहतर लॉजास्टिक्स अधोसंरचना और सेवाओं का विकास होगा, जिनके माध्यम से ना केवल स्थानीय उद्योगों को कम लागत में मॉल परिवहन की सुविधा मिलेगी बल्कि इससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में भी वृद्धि होगी। इससे रोजगार के नये अवसरों का भी सृजन होगा। निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।
नवीन लॉजिस्टिक्स पार्क को स्थायी पूंजी निवेश अनुदान, सावधि ऋण पर ब्याज अनुदान, विद्युत शुल्क अनुदान, औद्योगिक क्षेत्रों अथवा औद्योगिक पार्कों में वेयर हाऊसिंग पर भू-आबंटन पर भू-प्रीमियम में छूट अथवा रियायत, प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान, ई.पी.एफ. अनुदान की प्रतिपूर्ति की भी पात्रता होगी।
औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में राज्य शासन की औद्योगिक नीति 2014-19 के अनुसार 20 एकड़ से 40 एकड़ का लॉजिस्टिक पार्क (न्यूनतम 50 हजार मैट्रिक टन भण्डारण क्षमता) में पात्र स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत या अधिकतम 10 करोड़ अनुदान की पात्रता होगी। 40 एकड़ से अधिक क्षेत्र में लॉजिस्टिक पार्क (न्यूनतम एक लाख मैट्रिक टन भण्डारण क्षमता) हेतु पूंजी निवेश का अधिकतम 35 प्रतिशत अथवा अधिकतम 12.50 करोड़ अनुदान मिलेगा।