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इस्लाम धर्म अपनाने वाली महिला को पेश करे अदालत में

नई दिल्ली 30 अक्टूबर।उच्चतम न्यायालय ने केरल में एक मुस्लिम पुरूष से विवाह करके इस्लाम धर्म अपनाने वाली महिला के पिता से उसे 27 नवम्बर को न्यायालय के सामने पेश करने को कहा है।

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चन्द्रचूड की पीठ ने महिला की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान से सुनिश्चित करने को कहा कि वह उस दिन पीठ के समक्ष पेश हो, ताकि उससे पूछताछ की जा सके।

इस बीच राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आज न्यायालय को बताया कि राज्य में कट्टरवाद को बढ़ावा देने के लिए सुनियोजित व्यवस्था चल रही है।

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