बिलासपुर 13 अप्रैल।छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य में संसदीय सचिवों को हटाने सम्बन्धी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि संसदीय सचिवों को मंत्रियों वाले कोई अधिकार और सुविधा नही मिलेगी।
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय खण्डपीठ ने आज सुनाए गए निर्णय में कहा कि इस मामले में अंतरिम आदेश स्थाई रुप से जारी रहेगा,जिसके तहत संसदीय सचिवों को मंत्रियों वाले कोई अधिकार और सुविधा नही मिलेगी।इस फैसले के बाद संसदीय सचिवों का पद बरकरार रहेगा।
खण्डपीठ ने कहा कि संसदीय सचिव पद, जो कि मंत्री के समतुल्य है, उसे राज्यपाल ने शपथ नहीं दिलाई और न ही उनका निर्देशन है. इसलिए इन्हें मंत्रियों के कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं।इस निर्णय से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है।
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