इस्लामाबाद 13 अप्रैल।पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने बर्खास्त प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को किसी सार्वजनिक पद पर रहने के लिए आजीवन अयोग्य घोषित कर दिया है।
आज एक महत्वपूर्ण फैसले में प्रधान न्यायाधीश साकिब निसार की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया कि देश के संविधान के अनुच्छे्द 62 (1) (एफ) के अंतर्गत उन्हें आजीवन अयोग्य घोषित किया जाता है।इस अनुच्छेद में व्यवस्था है कि ऐसा व्यक्ति न तो चुनाव लड़ सकता है और न संसद सदस्य बन सकता है।
इस फैसले के बाद पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता जहांगीर तारीन अब कभी भी सार्वजनिक पद पर नहीं रह सकते।
सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर्स मामले में पिछले वर्ष जुलाई में नवाज शरीफ को अयोग्य घोषित कर दिया था।
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