Friday , January 16 2026

कठुआ सामूहिक दुष्कर्म मामले में पीडित परिवार को सुरक्षा देने का निर्देश

नई दिल्ली 16 अप्रैल।उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर सरकार को कठुआ सामूहिक दुष्कर्म मामले की मृतका के परिवार को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है।

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर तथा न्यायमूर्ति डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने राज्य सरकार से पीडि़ता पक्ष के वकील और मददगार परिवार को सुरक्षा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में होने चाहिए।

अदालत ने मामले की सुनवाई कठुआ के बजाय चंडीगढ़ में करने की मांग वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।